महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: अब इन 9 श्रेणी के परिवारों को मिलेगा 100 दिन का काम और विशेष लाभ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम: ग्रामीणों के लिए रोजगार के साथ संपत्ति बनाने का भी मौका

मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक मजबूती देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इस योजना का उद्देश्य न केवल अकुशल श्रमिकों को काम देना है, बल्कि उनके निजी खेतों और संसाधनों का विकास करना भी है।

खरगोन जिला प्रशासन के अनुसार, यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जॉबकार्डधारी ग्रामीण परिवारों को मांग करने पर 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराती है।

इन 9 श्रेणियों के परिवारों को मिलता है विशेष लाभ

योजना के तहत व्यक्तिगत हितग्राही मूलक कार्यों (जैसे कुआं, तालाब या पशु शेड) के लिए निम्नलिखित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है:

  • अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST)

  • गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आने वाले परिवार

  • महिला प्रधान परिवार और शारीरिक रूप से विकलांग मुखिया वाले परिवार

  • वन अधिकार पट्टाधारी और इंदिरा/पीएम आवास योजना के लाभार्थी

  • लघु एवं सीमांत किसान (Small and Marginal Farmers)

कपिलधारा कूप के लिए जरूरी ‘जमीन’ की शर्त

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कपिलधारा कूप (कुआं) निर्माण के लिए एक विशेष पात्रता मानदंड रखा गया है। इसके लिए आवेदक के पास:

  1. न्यूनतम 01 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

  2. अधिकतम 2.5 एकड़ तक जमीन वाले किसान ही इसके पात्र होंगे।

  3. अन्य कार्यों (जैसे नाडेप या पशु शेड) के लिए केवल जॉबकार्ड होना पर्याप्त है।


योजना के तहत मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं

हितग्राही अपनी निजी भूमि पर इन स्थायी संपत्तियों का निर्माण करा सकते हैं:

  • जल संचयन: कपिलधारा कूप और खेत तालाब।

  • खेती में सुधार: मेढ़बंधान (CPT), नंदन फलोद्यान और नाडेप खाद गड्ढा।

  • पशुपालन: पशुओं के रहने के लिए पक्का पशु शेड।


आवेदन की आसान प्रक्रिया

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है:

  • रोजगार की मांग: अकुशल श्रम के लिए जॉबकार्डधारी परिवार अपनी ग्राम पंचायत में मौखिक या लिखित आवेदन दे सकते हैं।

  • निर्माण कार्य के लिए: हितग्राही मूलक कार्यों (Asset Creation) का लाभ लेने के लिए पात्रता संबंधी दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत में औपचारिक आवेदन करना होगा।

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