मध्य प्रदेश में मुफ्त शिक्षा का अधिकार: अब 25 अप्रैल तक सुनिश्चित करें अपने बच्चे का प्रवेश
मध्य प्रदेश के उन हजारों अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है जिनके बच्चों का चयन RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत प्राइवेट स्कूलों की फ्री सीटों पर हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) ने प्रथम चरण की लॉटरी के बाद दाखिला लेने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल से बढ़ाकर अब 25 अप्रैल 2026 कर दिया है।
यह निर्णय उन अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूल नहीं पहुँच पाए थे।
तारीख बढ़ने की मुख्य वजह
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह के अनुसार, कई अभिभावकों ने तकनीकी और व्यक्तिगत कारणों से समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ने यह 10 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी है।
क्या करें अगर स्कूल दाखिला देने से मना करे?
अक्सर देखा जाता है कि कुछ निजी स्कूल आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करते हैं। इस बार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है:
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सख्त कार्रवाई: यदि कोई स्कूल आवंटित सीट पर प्रवेश देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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यहाँ करें शिकायत: अभिभावक तुरंत अपने क्षेत्र के विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (BRC) या जिला परियोजना समन्वयक (DPC) से संपर्क कर सकते हैं।
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डेली मॉनिटरिंग: जिला स्तर पर अधिकारी रोजाना इसकी समीक्षा करेंगे कि हर पात्र बच्चे को उसका हक मिले।
अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
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ऑनलाइन लॉटरी परिणाम: यह दाखिला प्रक्रिया उन बच्चों के लिए है जिनका नाम 2 अप्रैल 2026 को निकली ऑनलाइन लॉटरी में आया था।
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एसएमएस अपडेट: जिन लोगों ने अब तक रिपोर्ट नहीं किया है, उन्हें विभाग द्वारा एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।
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दस्तावेज: प्रवेश के समय अपने आवंटन पत्र और आवश्यक मूल दस्तावेजों को साथ जरूर रखें।
